Income tax department: अगर घर पर लिमिट से अधिक कैश आएगा तो इनकम टैक्स का मिलेगा नोटिस, जाने घर पर कैश रखने की लिमिट

INCOME TAX DEPARTMENT:यदि आप कोई प्रोपर्टी खरीदते हैं या फिर उसे बेचते हैं तो इस दौरान यदि आपके आपकी लिमिट से अधिक नकदी घर आती है तो फिर आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है। इसलिए प्रोपर्टी खरीदते व बेचते समय इतने ही कैश का प्रयोग करें, जो आपकी आईटीआई में दर्ज हो। इस प्रकार की मुश्किलों से बचने के लिए आपको नियमों का पालन करना और उनको जानना जरूरी है।
जब भी आप बैंक में कैश जमा करवाते हैं या फिर नकदी निकालते हैं तो आपकी हर ट्रांजेक्शन पर इनकम टैक्स की नजर होती है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने अलग-अलग नियम बनाए हैं। यदि आप इन नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इनकम टैक्स का नोटिस आपको मिल सकता है। इसमें आपके अपनी आय के बारे में ब्यौरा देना होगा। यदि आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है तो इसके लिए जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
इनकम टैक्स अधिनियम
2015 इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 269SS, 269T, 271D और, 271E के नियमों में बदलाव किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार आप अपने घर 19 हजार 999 रुपये से ज्यादा का कैश नहीं रख सकते। इन नियमों में अब आईटी एक्ट 269SS के तहत बदलाव किए गए हैं। इसमें विभाग आपको जुर्माने की जानकारी दी जाती है। इस प्रकार के नियम सरकार ने काले धन की रोकथाम के लिए बनाए हैं। पहले पैसे के लेनदेन के बारे में पता लगाना मुश्किल होता था। अब नए नियमों के अनुसार इसका पता लगाना आसान हो गया है।
क्या है नया नियम धारा 269SS
इस नए नियम धारा 269SS के तहत यदि कोई व्यक्ति चाहे वह जमीन खेती के लिए हो या फिर मकान, दुकान या अन्य शोरुम बनाने के लिए, यदि उसे बेचता है तो वह व्यक्ति नकदी राशि 20 हजार रुपये से अधिक की रकम नकद वसूल नहीं कर सकता है। उसको इससे ज्यादा पैसे का लेनदेन बैंक के द्वारा ही करना पड़ेगा। यदि इन नियमों की उल्लंघना की जाती है तो ऐसी परिस्थति में उस पर 100 प्रतिशत जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्या है 100 प्रतिशत जुर्माना
नई धारा 269SS में यह प्रावधान रखा गया है कि 20 हजार से ज्यादा की नकदी जो भी ली गई है, वह पूरी रकम जुर्माने के रुप में वसूल की जा सकती है। यदि आप दो लाख रुपये नकद लेते हैं और पकड़ में आ जाते हैं तो फिर उसको दो लाख रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा और यह सारा पैसा सरकार के पास आयकर विभाग में जमा करवाना पड़ सकता है। इसलिए प्रोपर्टी के लेनदेन के समय सावधानी रखनी जरूरी है।